ख़िज़्र बाबा कॉलोनी, बटला हाउस पर अगस्त तक नहीं होगी कोई कार्रवाई: कोर्ट का आदेश
नई दिल्ली के जामिया नगर स्थित ख़िज़्र बाबा कॉलोनी में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस कॉलोनी पर किसी भी प्रकार की विध्वंसात्मक कार्रवाई पर अगस्त 2025 तक रोक लगा दी है। यह फैसला कॉलोनी में रह रहे निवासियों द्वारा दायर याचिका के आधार पर लिया गया है, जिसमें उन्होंने कॉलोनी की वैधता और पुनर्विकास योजनाओं के तहत अपने अधिकारों की रक्षा की मांग की थी।
न्यायालय ने संबंधित प्राधिकरणों को निर्देश दिया है कि वे इस अवधि के दौरान कॉलोनी में किसी भी प्रकार की तोड़फोड़ या बेदखली की कार्रवाई न करें। साथ ही, कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस दौरान निवासियों को आवश्यक सेवाएं जैसे पानी, बिजली और स्वच्छता सुविधाएं प्रदान की जाती रहेंगी, ताकि उनके जीवनयापन में कोई बाधा न आए।
यह आदेश उन निवासियों के लिए एक बड़ी राहत है जो पिछले कई वर्षों से अपने घरों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता में थे। कोर्ट के इस फैसले से उन्हें अपनी स्थिति को स्थिर करने और वैधता से संबंधित दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने का अवसर मिलेगा।
अगली सुनवाई अगस्त 2025 में निर्धारित की गई है, जिसमें कोर्ट कॉलोनी की वैधता और पुनर्विकास योजनाओं के तहत निवासियों के अधिकारों पर विस्तृत विचार करेगा।
इस बीच, निवासियों से अपील की गई है कि वे आवश्यक दस्तावेज़ों को तैयार रखें और किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। प्राधिकरणों ने भी आश्वासन दिया है कि वे कोर्ट के आदेश का पूर्ण पालन करेंगे और निवासियों के साथ सहयोगात्मक रवैया अपनाएंगे।
यह मामला दिल्ली में अवैध कॉलोनियों और पुनर्विकास योजनाओं के तहत निवासियों के अधिकारों की सुरक्षा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उदाहरण बन सकता है।
