बटला हाउस में डीडीए और सिंचाई विभाग की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, दो जगहों पर ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम जारी

DDA and Irrigation Department preparing for major action in Batla House, ultimatum issued for demolition at two places

बटला हाउस में डीडीए और सिंचाई विभाग की बड़ी कार्रवाई की तैयारी, दो जगहों पर ध्वस्तीकरण का अल्टीमेटम जारी

 

 

नई दिल्ली, 27 मई – दक्षिण दिल्ली के बटला हाउस इलाके में एक बार फिर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की सुगबुगाहट तेज हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) और उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने मुरादी रोड पर स्थित दो खसरा नंबरों—279 और 277—पर अवैध निर्माण को लेकर नोटिस जारी किए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के भीतर मकान खाली नहीं किए गए तो 11 जून से बुलडोजर चलाया जाएगा।

खसरा नंबर 279: डीडीए की ओर से नोटिस जारी

डीडीए ने 26 मई को मुरादी रोड स्थित खसरा नंबर 279 पर बने 40 से अधिक मकानों और दुकानों को अवैध करार देते हुए ध्वस्तीकरण का नोटिस चिपकाया। नोटिस के अनुसार, प्रभावित निवासियों को 10 जून तक अपनी संपत्तियाँ खाली करनी होंगी। प्राधिकरण का दावा है कि यह ज़मीन डीडीए के स्वामित्व में है और वहां अवैध कब्जा किया गया है। यह कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट के 7 मई के आदेश के अनुपालन में की जा रही है, जिसमें एमसी मेहता बनाम भारत संघ मामले में कोर्ट ने पीएम उदय योजना की परिधि से बाहर के सभी अवैध निर्माणों को हटाने का निर्देश दिया था।

खसरा नंबर 277: सिंचाई विभाग की कार्रवाई

22 मई को यूपी सिंचाई विभाग ने खसरा नंबर 277 पर स्थित खिजर बाबा कॉलोनी में लगभग 50 मकानों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया। इन मकानों में से 35 मुरादी रोड के दोनों ओर जबकि शेष 15 मकान सेलिंग क्लब रोड पर स्थित हैं। विभाग ने इन निवासियों को 5 जून तक का समय दिया है, जिसके बाद निर्माणों को ध्वस्त किया जाएगा।

स्थानीय निवासियों में आक्रोश और असमंजस

प्रशासन की इस अचानक कार्रवाई से स्थानीय निवासियों में नाराज़गी और चिंता का माहौल है। लोगों का कहना है कि कई मकान 40 से 50 साल पुराने हैं, और वर्षों से निवास करने के बावजूद अब जाकर उन्हें अवैध करार दिया गया है। कई परिवारों का कहना है कि उन्हें बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा जा रहा है। प्रभावित लोग इस मामले को अदालत में चुनौती देने पर विचार कर रहे हैं।

प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में की जा रही है और सभी प्रभावित लोगों को कानूनी प्रक्रिया के तहत पर्याप्त समय और नोटिस दिया गया है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि अवैध कब्जे बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।

इस खबर पर आपकी क्या राय है? क्या आप प्रभावित इलाके से हैं? हमें अपनी कहानी भेजें।

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