मऊ: अब्बास अंसारी को ज़मानत, कोर्ट ने सुनाई 2 साल की सज़ा
मऊ के सीजेएम कोर्ट ने विधायक अब्बास अंसारी को दोषी ठहराते हुए दो साल की सज़ा सुनाई है, जबकि उनके चाचा मंसूर अंसारी को छह महीने की सज़ा दी गई है। हालांकि, अब्बास अंसारी पहले ही विचाराधीन बंदी के रूप में दो साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं। इसी आधार पर अदालत ने उन्हें और उनके चाचा को ज़मानत पर रिहा कर दिया।
इस फैसले के बाद अब्बास अंसारी ने एक फेसबुक पोस्ट में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा, “अल्लाह जो करता है उसी में बेहतरी होती है, यही हमारा ईमान है। आगे की लड़ाई ऊपरी अदालत में लड़ी जाएगी। देर से ही सही, मगर इंसाफ़ ज़रूर होगा, इंशाअल्लाह।”
उन्होंने आगे कहा कि उन्हें अल्लाह, देश की न्यायपालिका और संविधान पर पूरा भरोसा है।
*Facebook Post*
अज़ाएम जिनके ऊँचे और ऊँचे बख़्त होते हैँ।
ज़माने में उन्ही के इम्तिहान भी सख़्त होते हैँ।
आज मऊ की CJM कोर्ट ने माननीय विधायक अब्बास अंसारी साहब को दोषी पाते हुए 2 साल की सज़ा सुनाई और चाचा मंसूर अंसारी को दोषी पाते हुए 6 महीने की सज़ा सुनाई। गौरतलब है की माननीय विधायक अब्बास अंसारी जितनी सज़ा है उससे अधिक (यानि 2 साल से कुछ अधिक) विचाराधीन बंदी के रूप में कारागार में रह चुके हैँ इसलिए अदालत ने उनको और उनके चाचा को भी ज़मानत पर रिहा कर दिया।
अल्लाह जो करता है उसी में बेहतरी होती है यही हम सबका ईमान है।आगे इंसाफ की लड़ाई ऊपर की अदालत में लड़ी जायेगी।
देर से ही सही मगर इंसाफ ज़रूर होगा इंशाअल्लाह।हमें अल्लाह पर,अपने देश की न्यायपालिकाओं पर और संविधान पूरा भरोसा है।
जय हिंद🇮🇳